कोलकाता: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार सुबह पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दिया कि वह दिन में दो बजे तक उसे सूचित करे कि क्या इकबालपुर में संघर्ष के दौरान बम विस्फोटों के बारे में केंद्र को अवगत कराने के अनिवार्य प्रावधानों का पालन किया गया था।

सांप्रदायिक हिंसा के मामले में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) से जांच के अनुरोध वाली दो याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में केंद्रीय एजेंसी से जांच की आवश्यकता है या नहीं, इस पर निर्णय लेने के लिए एनआईए अधिनियम की धारा छह के तहत केंद्र को रिपोर्ट भेजना आवश्यक है।

न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह दिन में दो बजे तक बताए कि इस अनिर्वाय प्रावधान का अनुपालन किया गया है या नहीं।

राज्य सरकार की ओर से पेश अधिवक्ता टी एम सिद्दीकी ने अदालत को बताया कि रविवार को दक्षिण-पश्चिम कोलकाता के इकबालपुर इलाके के मयूरभंज में हुए संघर्षों के संबंध में पांच प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। उन्होंने घटना के संबंध में एक रिपोर्ट भी पेश की।