रांची: झारखंड उच्च न्यायालय चारा घोटाले से जुड़े एक मामले में राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर 16 अप्रैल को सुनवाई करेगी।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने इस मामले में अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की जिसे स्वीकार करते हुए उच्च न्यायालय ने सीबीआई को जवाब दाखिल करने के लिए तीन दिनों का समय दिया।



वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए लालू की नयी जमानत याचिका पर शुक्रवार को बहस की। साथ ही उन्होंने कहा कि सीबीआई राजनीतिक कारणों से लालू को जेल में रखना चाहती है और इसीलिए वह वह मामले को जानबूझकर लटका रही है।

सिब्बल की बहस के बाद सीबीआई की ओर से केन्द्र सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता ने जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की जिसे झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह ने स्वीकार कर लिया। इसलिए अब जमानत याचिका पर 16 अप्रैल को सुनवाई होगी। उच्च न्यायालय ने कहा कि सीबीआई इस मामले में तीन दिनों के अंदर अपना जवाब दाखिल करे।

लालू प्रसाद ने दुमका कोषागार मामले में याचिका दाखिल कर जमानत की गुहार लगाई है जबकि चारा घोटाले के तीन अन्य मामलों में लालू को पहले ही जमानत मिल चुकी है।

लालू प्रसाद की ओर से देवर्षि मंडल ने उच्च न्यायालय में जमानत याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि उन्होंने दुमका कोषागार मामले में सजा की आधी अवधि जेल में काट ली है, ऐसे में उन्हें जमानत दी जाए।

गौरतलब है कि सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू को दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में आईपीसी एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत सात-सात साल की सजा सुनाई है और दोनों सजाओं को एक के बाद एक चलाने का आदेश दिया था।