नयी दिल्ली : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि केंद्र कानून के अनुसार जीएसटी क्रियान्वयन की वजह से राज्यों को होने वाले राजस्व नुकसान की पांच साल तक क्षतिपूर्ति के लिये पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।

सीतारमण ने कहा कि जीएसटी संविधान संशोधन अधिनियम के तहत केंद्र को माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के क्रियान्वयन से राज्यों को राजस्व में होने वाले नुकसान की पांच साल तक भरपाई करनी है। इस दौरान राज्यों के राजस्व को वर्ष 2015-16 के आधार पर सालाना 14 प्रतिशत की दर पर संरक्षित रखने की व्यवस्था की गयी है।

सीतारमण ने राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में कहा, ‘‘केंद्र सरकार संवैधानिक व्यवस्था के तहत राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को पांच साल के लिये जीएसटी क्षतिपूर्ति के लिये प्रतिबद्ध है।’’

उनसे यह पूछा गया था कि क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि कोई राज्य राजस्व में 14 प्रतिशत अनुमानित वृद्धि को हासिल नहीं कर पाया है। अगर ऐसा है, तो क्या सरकार 2022 के बाद जीएसटी क्षतिपूर्ति का इरादा रखती है।

एक अन्य सवाल के जवाब में सीतारमण ने कहा कि जीएसटी क्षतिपूर्ति मद में 2020-21 के लिये 37,134 करोड़ रुपये और 2021-22 के लिये 14,664 करोड़ रुपये जारी किये जाने बाकी हैं।