नयी दिल्ली, 16 अक्टूबर (भाषा) डेक्कन क्रॉनिकल होल्डिंग्स लिमिटेड (डीसीएचएल) और इसके पूर्व प्रवर्तकों की 122 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियां प्रवर्तन निदेशालय ने कुर्क की हैं। यह कुर्की एक कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में धनशोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत की गयी है।


ईडी ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि डीसीएचएल और उसके पूर्व प्रवर्तकों से जुड़ी 14 संपत्तियों को कुर्क किया गया है। इनमें कंपनी के पूर्व प्रवर्तक टी. वेंकटराम रेड्डी और टी. विनायक रवि रेड्डी और एक बेनामी कंपनी की परिसंपत्तियां शामिल हैं। यह परिसंपत्तियां दिल्ली, हैदराबाद, गुरुग्राम, चेन्नई, बेंगलुरू और कुछ अन्य स्थानों पर हैं।

कंपनी वर्तमान में दिवाला शोधन प्रक्रिया का सामना कर रही है। लेकिन उसकी कुर्क परिसंपत्तियां राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) की प्रक्रिया के दायरे में नहीं आती है।

एनसीएलटी में कंपनी पर मात्र 400 करोड़ रुपये की समाधान योजना का मामला चल रहा है। जबकि कंपनी और उसके प्रवर्तकों द्वारा कुल 8,180 करोड़ रुपये का ऋण घोटाला किये जाने का अनुमान है।