नयी दिल्ली : करदाताओं को अग्रिम निर्णय के लिए ईमेल के जरिये आवेदन करने की सुविधा देने वाली ‘ई-एडवांस रूलिंग्स योजना' अधिसूचित कर दी गई है। इससे खासतौर पर प्रवासी करदाताओं को फायदा होगा।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने ’ई-एडवांस रुलिंग्स योजना’ को अधिसूचित करते हुए कहा है कि एडवांस रूलिंग्स बोर्ड के समक्ष सुनवाई वीडियो कॉफ्रेंसिंग या वीडियो टेलीफोन के जरिये की जाएगी जिसमें करदाताओं को भी अपना पक्ष रखने के समुचित अवसर दिए जाएंगे।

आयकर अधिनियम में अग्रिम कर निर्णय व्यवस्था का प्रावधान किया गया है ताकि प्रवासी करदाताओं को स्थिति साफ की जा सके। इसके अलावा कुछ खास तरह के अन्य करदाताओं के लिए भी यह व्यवस्था लागू होती है।

‘ई-एडवांस रूलिंग्स योजना’ के मुताबिक, आवेदक खुद या अपने अधिकृत प्रतिनिधि के जरिये किसी भी नोटिस या आदेश का ऑनलाइन जवाब दे सकता है। ऑनलाइन सुनवाई होने से देश से बाहर रहने वाले आवेदक भी यात्रा के झंझट से बच सकेंगे।

नांगिया एंडरसन इंडिया के चेयरमैन राकेश नांगिया ने कहा कि ईमेल एवं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आवेदन करने की व्यवस्था लागू होने से कर मामलों की सुनवाई में प्रवासी भारतीयों के लिए काफी सहूलियत हो जाएगी। उन्होंने कहा कि अग्रिम निर्णय के लिए अर्जी लगाने वाले अधिकतर आवेदकों के देश से बाहर रहने से नई व्यवस्था खासी मददगार साबित होगी।