मुंबई, 22 अक्टूबर (भाषा) भारतीय रिजर्व बैंक ने आवास वित्त कंपनियों के लिए न्यूनतम स्वामित्व कोष (एनओएफ) की सीमा बृहस्पतिवार को 25 करोड़ रुपये तय कर दी।


केंद्रीय बैंक ने एक अधिसूचना में कहा कि पंजीकरण प्रमाणपत्र रखने वाली जिन आवास वित्त कंपनियों का एनओएफ 25 करोड़ रुपये से कम है। उन्हें 31 मार्च 2022 तक 15 करोड़ रुपये और 31 मार्च 2023 तक 25 करोड़ रुपये की सीमा को पूरा करना होगा।

रिजर्व बैंक ने आवास वित्त कंपनियों के लिए संशोधित नियम जारी किए हैं।

केंद्रीय बैंक ने इसके अलावा कहा कि इन आवास वित्त कंपनियों का एओएफ वर्तमान में 20 करोड़ रुपये से नीचे हैं, उन्हें एक माह के भीतर इस सीमा को पूरा करने का वैधानिक ऑडिटर प्रमाणपत्र आरबीआई के पास जमा करना होगा।