नयी दिल्ली, 29 सितंबर (भाषा) गृह मंत्रालय की एक अधिसचूना के मुताबिक संशोधित विदेशी अंशदान (विनियमन) कानून मंगलवार से लागू हो गया है ।

संशोधित कानून में गैर सरकारी संगठनों के पंजीकरण के लिए पदाधिकारियों का आधार नंबर देना अनिवार्य कर दिया गया है ।

विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन कानून, 2020 को हाल में संपन्न संसद के मानसून सत्र में मंजूरी मिली थी।

अधिसूचना में कहा गया है, ‘‘विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधित कानून, 2020 की धारा एक के उप खंड (दो) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए केंद्र सरकार 29 सितंबर के प्रभाव से इस कानून को लागू कर रही है।’’

कानून में एनजीओ के पंजीकरण के लिए पदाधिकारियों के आधार नंबर को देना जरूरी बनाया गया है । विदेशी कोष हासिल करने वाले एनजीओ को अपने प्रशासनिक कार्यों के लिए कोष का 20 प्रतिशत खर्च करने की ही अनुमति होगी। इसके साथ ही कुछ अन्य बदलाव भी किए गए हैं ।