नयी दिल्ली : सरकार ने ब्रिटेन को रियायती शुल्क दर कोटा के तहत 3,675 टन अतिरिक्त चीनी निर्यात की अनुमति दी।

शुल्क- दर कोटा (टीआरक्यू) ऐसा चीनी कोटा होता है जिसपर ब्रिटेन पहुंचने पर कम दर से शुल्क लगाया जाता है। इससे अधिक मात्रा में चीनी का निर्यात किये जाने पर उस पर ऊंची दर से निर्यात शुल्क लगता है।

विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने एक सार्वजनिक नोटिस में कहा है, ‘‘ब्रिटेन को शुल्क- दर कोटा के तहत इस साल 30 सितंबर तक 3,675.13 टन कच्ची.. रिफाइंड चीनी का अतिरिक्त निर्यात किये जाने को अधिसूचित किया गया है।’’

इसमें कहा गया है कि इस निर्यात को कृषि एवं खाद्य प्रसंसकरण उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) द्वारा संचालित किया जायेगा और वह क्रियान्वयन एजेंसी के तौर पर काम करेगी।

चीनी की यह अतिरिक्त मात्रा उीजीएफटी द्वारा पिछले साल यूरोपीय संघ को 2020- 21 के दौरान भेजी जानी वाली दस हजार टन सीएक्सएल चीनी कोटा के अतिरिक्त होगी।

यूरोपीय संघ को निर्यात में सीएक्सएल लाभ को पाने के तहत व्यापारी शून्य सीमा शुल्क अथवा कम दर पर चीनी का निर्यात करते हैं।