उच्चतम न्यायालय ने अश्लील फिल्मों से जुड़े एक मामले की आरोपी अभिनेत्री गहना वशिष्ठ को बीते बुधवार को गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया और उन्हें जांच मे सहयोग करने का निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति एस़ के. कौल और बी. आर. गवई की पीठ ने इस बात का जिक्र किया कि मामले के मुख्य आरोपी को पहले ही जमानत मिल चुकी है तथा वशिष्ठ को अग्रिम जमानत देने से मना करने के बॉम्बे उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली अभिनेत्री की याचिका पर महाराष्ट्र सकरार को नोटिस जारी किया। 

शीर्ष न्यायालय ने कहा कि गहना वशिष्ठ की ओर से पेश हुए वकील ने यह दलील दी है कि यह समान प्रकृति की तीसरी प्राथमिकी है और अभिनेत्री जमानत मिलने से पहले प्रथम दो प्राथमिकियों को लेकर 133 दिनों तक हिरासत में रह चुकी हैं। 

पीठ ने कहा, ‘‘नोटिस जारी किया जाए। इस बीच, याचिकाकर्ता को गिरफ्तार नहीं किया जाए, लेकिन वह जांच में सहयोग करेगी।’’ 

गहना वशिष्ठ पर अश्लील फिल्मों में काम करने के लिए महिलाओं को धमकी देने, मजबूर करने और रुपये देकर लुभाने का आरोप है। उल्लेखनीय है कि मुंबई पुलिस ने अश्लील फिल्म गिरोह मामले में कई लोगों के खिलाफ तीन प्राथमिकियां दर्ज की हैं।