जोधपुर: स्थानीय जिला एवं सत्र अदालत ने अभिनेता सलमान खान को छह फरवरी को उसके समक्ष पेश होने को कहा है। अदालत ने अभिनेता को शनिवार को पेश होने से छूट दी।

खान को एक निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती देने वाली एक याचिका की सुनवाई के सिलसिले में शनिवार को अदालत में पेश होने के लिए कहा गया था, जिसमें उन्हें पांच वर्ष कैद की सजा सुनाई गई थी।

अभिनेता के वकील निशांत बोरा ने कहा, ‘‘हमने एक अर्जी सौंपी जिसमें महामारी की स्थिति और यात्रा के दौरान उनकी सुरक्षा को संभावित खतरे पर विचार करते हुए उन्हें पेश होने से छूट दिये जाने का अनुरोध किया गया।’’

इसकी अनुमति देते हुए, सत्र न्यायाधीश देवेंद्र कछवाहा ने खान को छह फरवरी को सुनवाई की अगली तारीख पर अदालत में पेश होने का निर्देश दिया।

एक निचली अदालत ने जोधपुर में एक और दो अक्टूबर, 1998 को दो काले हिरणों का शिकार करने के लिए मार्च, 2018 में खान को पांच साल कैद की सजा सुनाई थी, जबकि सह-आरोपियों सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, नीलम तथा तब्बू और एक स्थानीय व्यक्ति दुष्यंत सिंह को मामले में बरी कर दिया था।

खान ने सजा सुनाये जाने संबंधी फैसले को चुनौती दी थी जबकि राजस्थान सरकार ने सत्र अदालत में मामले में अन्य आरोपियों को बरी किये जाने को चुनौती दी है।