नई दिल्ली, केंद्र सरकार सिनेमाघरों में सीटों की संख्या 50 फीसदी से अधिक करने की अनुमति देने पर विचार कर रही है। हालांकि, सिनेमा घरों को सख्त गाइडलाइंस का पालन करना होगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय नई गाइडलाइंस जारी करेगा। 

2020 में कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ने के बाद देशभर में सिनेमाघर बंद कर दिये गये थे। 15 अक्टूबर से केंद्र सरकार ने सशर्त सिनेमाघर खोलने की अनुमति दी। इसके लिए कुछ गाइडलाइंस जारी की गयी थीं, जिन्हें सिनेमाघरों को हर हाल में पूरा करना था। गाइडलाइन के मुताबिक, सिनेमाघरों को अपनी क्षमता की 50 फीसदी सीटें ही बुक करनी थीं, मगर नये हालात में सरकार इस संख्या को बढ़ा रही है। गृह मंत्रालय द्वारा हालात का जायज़ा लेने के बाद निर्देश जारी किये हैं, जिनमें कहा गया है कि संक्रमण क्षेत्रों के बाहर सभी गतिविधियां जारी रहेंगी। कुछ गतिविधियों को निर्धारित एसओपी का पालन करना होगा। एएनआई के अनुसार, सिनेमाहॉल और थिएटरों को पहले ही 50 फीसदी क्षमता के साथ खोलने की अनुमति मिली हुई है। अब वे दर्शकों की संख्या बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसके लिए संशोधित एसओपी का पालन करना होगा, जिसे सूचना प्रसारण मंत्रालय जारी करेगा।