लंदन : ब्रिटेन में भारतीय उच्चायोग ने हीरा कारोबारी नीरव मोदी के प्रत्यर्पण मामले में वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट की अदालत के फैसले का स्वागत किया।

पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) से धोखाधड़ी और धनशोधन के मामले में मोदी भारत में वांछित है।

‘इंडिया हाउस’ के एक वरिष्ठ राजनयिक ने कहा कि इस फैसले से भारत सरकार और उच्चायोग के अधिकारी नीरव के जल्द प्रत्यर्पण के लिए ब्रिटेन के प्राधिकारों के समक्ष अनुरोध करेंगे।

उच्चायोग के राजनयिक ने कहा, ‘‘इस फैसले से लंदन में भारतीय उच्चायोग समेत भारत सरकार को अगले चरण के प्रक्रियागत मामलों के लिए ब्रिटेन के प्राधिकारों के समक्ष अपनी दलीलें रखने में आसानी होगी।’’

उन्होंने कहा, ‘‘प्रत्यर्पण के पूर्व के मामलों की तरह हम अगले कदम पर जोर देंगे।’’

न्यायाधीश के फैसले की प्रति ब्रिटेन की गृह मंत्री प्रीति पटेल के पास भेजी जाएगी। भारत-ब्रिटेन प्रत्यर्पण समझौता के तहत कैबिनेट मंत्री को ही प्रत्यर्पण का आदेश मंजूर करने का अधिकार है और दो महीने के भीतर इस पर फैसला करना होगा। आम तौर पर अदालत के फैसले को गृह मंत्री द्वारा नहीं पलटा जाता है।

वहीं, भारतीय अधिकारी फैसले को आधी लड़ाई जीतने के तौर पर देख रहे हैं क्योंकि बाकी की प्रक्रिया में महीनों लग सकते हैं।