लाहौर : पाकिस्तान की अदालत ने धन शोधन और आय के ज्ञात स्रोत से अधिक संपत्ति के मामले में विपक्ष और पीएमएल-एन अध्यक्ष शाहबाज शरीफ को बुधवार को जमानत दे दी।

पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के भाई शाहबाज को सात अरब रुपये के धन शोधन व आय से अधिक संपत्ति के मामलों में आठ महीने पहले गिरफ्तार किया गया था।

चूंकि 69 वर्षीय शाहबाज के खिलाफ अदालत में अन्य कोई मामला लंबित नहीं है इसलिए दोनों मामलों में जमानत मिलने के बाद उन्हें लाहौर के कोट लखपत जेल से रिहा कर दिया जाएगा। शाहबाज 2008 से 2018 तक पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री रहे हैं।

लाहौर उच्च न्यायालय ने बचाव और अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद शाहबाज को जमानत दी।

अदालत ने शाहबाज को 50-50 लाख पाकिस्तानी रुपये के दो मुचलके भरने को कहा है।