पणजी: गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने पांच नगरपालिकाओं के चुनावों को रद्द करने के बंबई उच्च न्यायालय के आदेश पर उच्चतम न्यायालय द्वारा रोक लगाये जाने का बृहस्पतिवार को स्वागत किया।

शीर्ष अदालत ने बृहस्पतिवार को उच्च न्यायालय की गोवा पीठ के फैसले पर रोक लगाने का आदेश दिया था। गोवा पीठ ने पांच निगम परिषदों में वार्डों के आरक्षण संबंधी राज्य के शहरी विकास मंत्रालय की अधिसूचना को खारिज कर दिया था।

सावंत ने ट्वीट किया, ‘‘माननीय उच्चतम न्यायालय ने पांच नगरपालिकाओं के चुनाव को रद्द करने के उच्च न्यायालय के आदेश और चुनाव प्रक्रिया स्थगित करने के राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश पर रोक लगा दी है । इस मामले में अब मंगलवार को सुनवाई हेागी। अब लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल हो गयी है।’’

उच्च न्यायालय की गोवा पीठ ने शहरी विकास मंत्रालय की अधिसूचना एक मार्च को खारिज कर दी थी और मडगांव, मार्मूगांव, मापूसा, सांगेम और क्वेपेम में चुनाव पर रोक लगा दी थी।