सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट में सिर्फ एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कराने हैं, हस्ताक्षर कराते ही पेंशन शुरू हो जाएगी। दफ्तरों के चक्कर काटने और कई तरह के वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं होगी: हरियाणा CM मनोहर लाल खट्टर, चंडीगढ़

60 साल के बाद जो वृद्धावस्था पेंशन मिलती है उसको आज सरल कर दिया है। अब किसी को इसके लिए आवेदन नहीं देना पड़ेगा। परिवार पहचान पत्र के अंतर्गत जिनकी आयु 60 साल हो गई है और आय 2 लाख से कम है उसका डेटा क्रीड की तरफ से सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट को दिया जाएगा: हरियाणा CM मनोहर लाल खट्टर