रांची, 21 अक्टूबर (भाषा) झारखंड उच्च न्यायालय ने बुधवार को आदेश दिया कि राज्य के पूर्व कृषि मंत्री रणधीर सिंह को आवंटित नये आवास को कब्जा मुक्त कराने के बाद ही उनसे पुराना आवास खाली करने को कहा जाये।


उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रवि रंजन और न्यायमूर्ति एसएन प्रसाद की खंडपीठ ने आवास खाली करने के मामले में पूर्व मंत्री रणधीर सिंह की याचिका पर आज सुनवाई हुई।

खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान सरकार के महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि रणधीर सिंह के आग्रह पर ही तीसरी बार उन्हें आवास आवंटित किया गया है। इस पर रणधीर सिंह की ओर से कहा गया कि सरकार की ओर से जो आवास आवंटित किया गया है उसमें अभी कब्जा है। ऐसे में वे आवास कैसे खाली कर सकते हैं? इस पर पीठ ने महाधिवक्ता से वस्तुस्थिति की जानकारी लेकर न्यायालय को सूचित करने का निर्देश दिया।

कुछ देर बाद महाधिवक्ता ने पीठ को बताया कि पूर्व मंत्री को आवंटित नया आवास जल्द ही खाली कराकर उन्हें सौंप दिया जाएगा। इसपर पीठ ने आदेश दिया कि आवास खाली कराने के बाद सरकार पूर्व मंत्री को पहले नोटिस देगी और नोटिस के एक सप्ताह के भीतर पूर्व मंत्री अपना पुराना आवास खाली कर देंगे।

उच्च न्यायालय ने इस आदेश के साथ राज्य के पूर्व मंत्री रणधीर सिंह की याचिका को निष्पादित कर दिया। अपनी याचिका में पूर्व मंत्री ने कहा था कि उन्हें जो नया आवास दिया गया है वहां पहले से ही किसी और का कब्जा है, ऐसे में वह पुराना आवास कैसे खाली कर सकते हैं?