तिरुवनंतपुरम: केरल सरकार ने देश के कई राज्यों में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़ने के बीच राज्य में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है।

केरल सरकार ने बुधवार को यह भी घोषणा की कि इसका उल्लंघन होने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम तथा अन्य संबंधित कानूनों के प्रावधानों के तहत दंड दिया जाएगा।

मुख्य सचिव वी पी जॉय ने अपने नवीनतम आदेश में कहा कि सरकार ने राज्य में कोविड-19 निरुद्ध गतिविधियों के संबंध में आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 के तहत लगाए गए सभी प्रतिबंधों को वापस ले लिया है।

आदेश में कहा गया कि कोविड के वर्तमान हालात की समीक्षा करने के बाद राज्य में सभी सार्वजनिक स्थानों, सभाओं, कार्यस्थलों में मास्क लगाना अब अनिवार्य कर दिया गया है। निर्देशों का उल्लंघन आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों और अन्य संबंधित कानूनों के तहत दंडनीय होगा।