चेन्नई : मद्रास उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को संबंधित अधिकारियों को चेन्नई हवाई अड्डे को हजारों हज यात्रियों के लिए ‘बोर्डिंग प्वाइंट’ बनाने पर विचार करने का निर्देश दिया।

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम एन भंडारी और न्यायमूर्ति डी भरत चक्रवर्ती की पीठ ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) की ओर से इसके सचिव अब्दुल कादर द्वारा दायर जनहित याचिका पर आदेश पारित करते हुए यह निर्देश दिया।

पीठ ने कहा कि यह अदालत सिर्फ आग्रह पर विचार करने के लिए निर्देश जारी कर सकती है। इसने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे चेन्नई हवाई अड्डे को हजारों हज यात्रियों के लिए ‘बोर्डिंग प्वाइंट’ बनाने पर विचार करें।