चेन्नई:मद्रास उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को तमिलनाडु सरकार को निर्देश दिया कि वह न्यायाधीश ए के कलईरासन की जांच रिपोर्ट अन्ना विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति एम के सुरप्पा को दे।

सुरप्पा की रिट याचिका का निस्तारण करते हुए अदालत ने राज्य के उच्च शिक्षा विभाग को 28 जून 2021 की रिपोर्ट की एक प्रति 15 दिन के भीतर पूर्व कुलपति को सौंपने का निर्देश दिया। शिक्षा विभाग ने 11 नवंबर 2020 के एक आदेश में पूर्व कुलपति के खिलाफ लगाए आरोपों की जांच के लिए आयोग गठित किया था।

न्यायमूर्ति वी पार्थिबन ने कहा, ‘‘यह बहुत अजीब बात है कि सरकार ने बिना किसी वैध कारण के याचिकाकर्ता को रिपोर्ट देने से इनकार कर दिया है और इसके कानूनी असर की भी परवाह नहीं की कि उसके किसी भी फैसले में न्यायिक हस्तक्षेप किया जा सकता है। सरकार का फैसला संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत तार्किकता और निष्पक्षता की अवधारणा के विपरीत है।’’

गौरतलब है कि पहले सुरप्पा ने याचिका दायर कर उच्च शिक्षा विभाग का 11 नवंबर 2020 का आदेश रद्द करने का अनुरोध किया था जिसके तहत न्यायमूर्ति कलईरासन जांच समिति गठित की गयी थी। बाद में याचिका में संशोधन करते हुए उन्होंने कहा कि यह पर्याप्त होगा यदि सरकार उन्हें आयोग की जांच रिपोर्ट की प्रति मुहैया करा दें।