चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु की मुख्य विपक्षी पार्टी अन्नाद्रमुक के संगठनात्मक चुनाव के खिलाफ दायर याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। इस चुनाव में मौजूदा नेता ओ पनीरसेल्वम और के पलानीस्वामी को निर्विरोध पार्टी का क्रमश: समन्वयक और संयुक्त समन्वयक चुना गया था।

मुख्य न्यायाधीश एमएन भंडारी और न्यायमूर्ति पीडी आदिकेशवलु की पीठ ने होसुर के अरसनापट्टी निवासी जे जयचंद्रण की ओर से दायर याचिका खारिज की। पीठ ने कहा कि यह याचिका विचार योग्य नहीं है।

याचिकाकर्ता ने अदालत से अनुरोध किया था कि वह निर्वाचन आयोग को निेर्देश दे कि पनीरसेल्वम और पलानीस्वामी के पार्टी समन्वयक और संयुक्त समन्वयक के पद पर चुनाव को अपनी मंजूरी नहीं दे। इन पदों के लिए सात दिसंबर को पार्टी मुख्यालय रोयापेट में चुनाव होना था लेकिन छह दिसंबर को ही दोनों नेताओं को इस पद के लिए निर्वाचित घोषित कर दिया गया।

याचिकाकर्ता का कहना था कि चुनाव और मतदान की तारीख की घोषणा से 21 दिन का नोटिस देना अनिवार्य है लेकिन इसमें ऐसा नहीं किया गया था।