मदुरै (तमिलनाडु): मद्रास उच्च न्यायालय ने छह महीने की गर्भवती एक नाबालिग को गर्भपात कराने की अनुमति दे दी है। नाबालिग का 44 वर्षीय एक व्यक्ति ने यौन उत्पीड़न किया था।

जिले के वाडीपट्टी की 17 वर्षीय लड़की के पिता ने एक याचिका दायर कर अपनी बेटी के चिकित्सकीय गर्भपात की अनुमति मांगी थी।

उच्च न्यायालय की खंडपीठ के न्यायमूर्ति जीआर स्वामीनाथन ने बृहस्पतिवार को कहा कि चिकित्सकों ने लड़की का गर्भपात करने की सलाह दी है, जिससे 44 वर्षीय बस चालक ने बलात्कार किया था।

चिकित्सकों ने कहा कि गर्भपात से लड़की का स्वास्थ्य प्रभावित नहीं होगा। मदुरै के सरकारी राजाजी अस्पताल के चिकित्सकों की एक टीम लड़की के गर्भपात के लिए कदम उठाएगी।

पुलिस पहले ही यौन अपराध से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) कानून के तहत मामला दर्ज कर चुकी है। न्यायमूर्ति ने वाडीपट्टी के पुलिस निरीक्षक को जांच के बाद आरोप पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया।