नई दिल्ली, 18 अप्रैल (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व चेयरमैन और तृणमूल कांग्रेस नेता माणिक भट्टाचार्य को अपनी जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करने का समय दे दिया है। जस्टिस बेला त्रिवेदी की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये आदेश दिया।

माणिक भट्टाचार्य की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि वे कुछ दस्तावेज दाखिल करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि माणिक भट्टाचार्य को सीबीआई के केस में आरोपित नहीं बनाया गया था।

उल्लेखनीय है कि ईडी ने माणिक भट्टाचार्य को 11 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार किया था। इस मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने 16 नवंबर 2023 को माणिक भट्टाचार्य की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 16 फरवरी को माणिक भट्टाचार्य के बेटे सौविक भट्टाचार्य को जमानत दी थी।

ईडी पश्चिम बंगाल स्टाफ सेलेक्शन कमीशन भर्ती घोटाला मामले की जांच कर रहा है। ईडी ने इस मामले में माणिक को पूछताछ के लिए बुलाया था। इस मामले में ईडी ने पश्चिम बंगाल के तत्कालीन उद्योग मंत्री और पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी को गिरफ्तार किया था।

हिन्दुस्थान समाचार/ संजय/ संजीव/दधिबल