नारनौल : विज्ञापन तथा पेड न्यूज की 24 घंटे होगी मॉनिटरिंग

NNL//24-hour monitoring of advertisements and paid news


- जिले में मीडिया मॉनिटरिंग एंड सर्टिफिकेशन कमेटी गठित

- आदर्श चुनाव आचार संहिता की पालना करें राजनीतिक दल

नारनौल, 9 अप्रैल (हि.स.)। राज्य में आदर्श चुनाव आचार संहिता के क्रियान्वयन के लिए प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आने वाले विज्ञापन तथा पेड न्यूज पर नजर रखी जा रही है। इसके लिए मीडिया मॉनिटरिंग एंड सर्टिफिकेशन कमेटी गठित की गई है। यह कमेटी लगातार मीडिया में प्रकाशित व प्रसारित सामग्री पर नजर रखे हुए हैं।

उक्त जानकारी मंगलवार को भिवानी-महेंद्रगढ़ संसदीय क्षेत्र की रिटर्निंग आफिसर एवं उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने दी। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति, संगठन या राजनीतिक दल ऐसा कोई विज्ञापन प्रकाशित या प्रसारित नहीं करवाएंगे, जिससे चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हो। उन्होंने बताया कि लोकसभा आम चुनाव-2024 के दौरान मतदान के दिन तथा मतदान के दिन से एक दिन पहले प्रिंट मीडिया में कोई विज्ञापन प्रकाशित नहीं करेगा। विज्ञापन प्रकाशित करने से पहले मीडिया मॉनिटरिंग एंड मीडिया सर्टिफिकेशन कमेटी से प्रमाणीकरण करवाना जरूरी है। जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी इस कमेटी के सदस्य सचिव हैं। राजनीतिक विज्ञापनों की विषय-वस्तु को राज्य व जिला स्तर पर एमसीएमसी समिति से पूर्व-प्रमाणित करवाना जरूरी है। उन्होंने बताया कि हरियाणा में 25 मई को लोकसभा आम चुनाव होंगे। आयोग के निर्देशानुसार 24 व 25 मई को प्रिंट मीडिया में कोई विज्ञापन प्रकाशित नहीं करेगा, जब तक कि राजनीतिक विज्ञापनों की विषय-वस्तु को राज्य व जिला स्तर पर एमसीएमसी समिति से पूर्व-प्रमाणित न करा लिया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए पूरे समय एमसीएमसी कमेटी से सर्टिफिकेशन प्राप्त करने के बाद ही कोई विज्ञापन प्रसारित किया जा सकता है।



उन्होंने बताया कि आयोग संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत अपनी शक्तियों तथा इस संबंध में उसे सक्षम बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए ये निर्देश दिए हैं। टीवी, केबल नेटवर्क और केबल चैनलों पर प्रसारित होने वाले राजनीतिक विज्ञापनों, सिनेमा हॉल में प्रसारित होने वाले विज्ञापनों, सार्वजनिक स्थानों पर ऑडियो वीडियो विजुअल डिस्प्ले, ई-समाचार पत्र में विज्ञापनों, सोशल मीडिया और इंटरनेट वेबसाइट पर विज्ञापनों को संबंधित समिति द्वारा पूरी अवधि के लिए पूर्व सर्टिफिकेशन जरूरी है। सर्टिफिकेशन के बाद ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापन प्रसारित किया जा सकता हैं।

हिन्दुस्थान समाचार/श्याम/सुनील