जम्मू: जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने तीन वरिष्ठ वकीलों को उनके खिलाफ कदाचार की शिकायत के सिलसिले में अगले महीने समन किया है।

अदालत ने कश्मीर बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष मियां अब्दुल कयूम के अलावा गुलाम नबी ठोकर और नजीर अहमद रोंगा को भी समन जारी किया। इससे पहले विधि सचिव अचल सेठी ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराते हुए अधिवक्ता कानून के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने का अनुरोध किया था।

शिकायत के अनुसार तीनों वकीलों ने पेशेवर एवं अन्य कदाचार किए।

न्यायमूर्ति संजीव कुमार, न्यायमूर्ति संजय धर और न्यायमूर्ति मोहम्मद अकरम चौधरी की तीन सदस्यीय अनुशासनात्मक समिति ने शिकायत पर गौर किया। मुख्य न्यायाधीश के आदेश के तहत अदालत के रजिस्ट्रार जनरल ने यह शिकायत संबंधित समिति के समक्ष पेश की थी।

समिति ने मंगलवार को एक आदेश में कहा कि शिकायत की सामग्री और साक्ष्यों पर गौर करने के बाद, उनका मानना है कि विधि सचिव द्वारा इन वकीलों के खिलाफ लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया सही प्रतीत होते हैं।

समिति के सचिव ने अलग-अलग समन में कहा, "आपको 17 दिसंबर 2022 को सुबह 10.30 बजे श्रीनगर में उच्च न्यायालय में इस समिति के समक्ष पेश होने के लिए समन किया जाता है।"

इसके साथ ही एक समन विधि सचिव को भी जारी किया गया और उस दिन उन्हें श्रीनगर में अदालत में पेश होने को कहा गया।

जम्मू कश्मीर सरकार ने देश विरोधी गतिविधियों में कयूम की कथित संलिप्तता को लेकर पहले ही एक दस्तावेज जारी किया है। इसमें कयूम के आतंकवादी विचारक होने और अलगाववादी आंदोलन को खुला समर्थन देने का जिक्र किया गया है।