मतदान के लिए सवैतनिक अवकाश के हकदार होंगे दैनिक वेतनभोगी

Daily wage earners will be entitled


रांची, 8 मई (हि.स.)। लोकसभा चुनाव एवं विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर कार्मिक विभाग ने आदेश जारी कर कहा है कि किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापन में कार्यरत व्यक्ति, जिसे मतदान करने का हकदार है उसे मतदान के दिन अवकाश मंजूर किया जायेगा। इसके लिए उसकी मजदूरी से कोई कटौती या उसमें कोई कमी नहीं की जायेगी।

विभाग ने कहा है कि जिस कर्मचारी को उस दिन छुट्टी नहीं मिली तो उसे किसी दूसरे दिन छुट्टी या एक दिन का वेतन देय होगा। इन नियमों का उल्लंघन करने वाले नियोजकों से पांच सौ रुपये का जुर्माना वसूला जायेगा। यह नियम उस निर्वाचक के लिए लागू नहीं होगा, जिसकी अनुपस्थिति से कोई खतरा या हानि हो सकती है। इसके अंतर्गत दुकान, प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मचारी भी शामिल हैं। जहां चुनाव होने वाले हैं और उस क्षेत्र के मतदाता बाहर काम कर रहे हैं, उन्हें भी इस आदेश से मतदान करने के लिए अवकाश दिया जायेगा।

हिन्दुस्थान समाचार/ वंदना/चंद्र प्रकाश