हाई कोर्ट से अभियंता वीरेंद्र राम की पत्नी एवं पिता को नहीं मिली राहत

 Engineer Virendra Ram's wife and father did not get relief 


रांची, 12 अप्रैल (हि.स.)। झारखंड हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ग्रामीण कार्य विभाग के निलंबित मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम की पत्नी राजकुमारी देवी एवं वीरेंद्र राम के पिता गेंदा राम की अग्रिम जमानत याचिका पर शुक्रवार को फैसला सुनाया है।

कोर्ट ने राजकुमारी देवी एवं गेंदा राम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। पूर्व में दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता शुभाशीष रसिक सोरेन ने पैरवी की। पूर्व में ईडी के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की कोर्ट ने गेंदा राम और राजकुमारी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद इन दोनों की ओर से हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई है।

हिन्दुस्थान समाचार/वंदना/दधिबल