रांची, 12 अप्रैल (हि.स.)। झारखंड हाई कोर्ट ने साहिबगंज में 1250 करोड़ के अवैध खनन मामले में आरोपित सुनील यादव की ओर से दाखिल जमानत याचिका पर शुक्रवार को फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सुनील यादव की जमानत याचिका खारिज कर दी।

मामले में दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रखा था। सुनील यादव की ओर से अधिवक्ता सब्यसाची ने पक्ष रखा।

सात अक्टूबर, 2023 को ईडी के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की कोर्ट ने सुनील यादव की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। सुनील, दाहू यादव का भाई है। ईडी कोर्ट ने इन दोनों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। इसके बाद साहिबगंज पुलिस ने 26 अगस्त, 2023 को सुनील यादव को गिरफ्तार किया था। इसी मामले में आरोपित सुनील का भाई दाहू यादव अब तक फरार है। ईडी ने साहिबगंज में अवैध खनन घोटाले की जांच में पंकज मिश्रा के साथ ही सुनील यादव और दाहू यादव को अवैध खनन में लिप्त पाया है।

हिन्दुस्थान समाचार/वंदना/दधिबल