रांची, 18 दिसंबर । झारखंड हाई कोर्ट में पलामू जिला प्रशासन की ओर से धीरेंद्र शास्त्री उर्फ बागेश्वर बाबा का कार्यक्रम स्थगित करने के आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका पर 21 दिसंबर को सुनवाई होगी। यह मामला न्यायाधीश गौतम कुमार चौधरी की कोर्ट के सूचीबद्ध हुआ है।

इस संबंध में दीना राम की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिका में कहा गया है कि बागेश्वर बाबा के कार्यक्रम के आयोजन के लिए शुरुआत में अनुमति दी गई थी, लेकिन बाद में यह कहकर अनुमति रद्द कर दी गई कि कार्यक्रम से अमानत नदी प्रदूषित होगी। पलामू में बाबा बागेश्वर धाम का कार्यक्रम 10 से 15 फरवरी के बीच निर्धारित किया गया है। अदालत से यह मांग की गई है कि कार्यक्रम के आयोजन की मंजूरी दी जाए।