रांची, 22 अप्रैल (हि.स.)। झारखंड हाई कोर्ट में राज्य में फुटपाथ दुकानदारों को हटाने के पूर्व उनका पुनर्वास करने को लेकर नेशनल हॉकर फेडरेशन की जनहित याचिका की सुनवाई सोमवार को हुई। कोर्ट ने मौखिक तौर पर रांची नगर निगम के अधिवक्ता एलसीएन शाहदेव से जानना चाहा कि लालपुर में सड़क पर लगे सब्जी मार्केट के दुकानदारों को हटाने पर क्या कार्रवाई हुई है?

इस पर रांची नगर निगम की ओर से कोर्ट को बताया गया कि लालपुर में डिस्टलरी पुल के पास वेंडर मार्केट बना हुआ है। इसमें नॉनवेज (मीट) के दुकानदारों को वेंडर मार्केट में शिफ्ट कर दिया गया है लेकिन सब्जी विक्रेताओं के लिए वेंडर मार्केट पूरी से तैयार नहीं हुआ है। इसमें करीब दो माह का समय लगेगा। लालपुर में 273 सब्जी विक्रेता हैं, जिनमें से करीब 110 सब्जी विक्रेताओं को ही वेंडर मार्केट बनने पर शिफ्ट किया जा सकेगा। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई मंगलवार निर्धारित की है।

इस पर कोर्ट ने रांची नगर निगम से कहा कि ऐसी व्यवस्था रखें ताकि सभी सब्जी विक्रेता वेंडर मार्केट में शिफ्ट हो सकें, जिससे लालपुर में सड़क लोगों के चलने के लिए सुलभ रहे। कोर्ट ने रांची नगर निगम के अधिवक्ता से यह भी पूछा कि लालपुर में जिन स्थानों से मीट विक्रेताओं को हटा कर वेंडर मार्केट में शिफ्ट किया गया है उस खाली जगह को रांची नगर निगम ने कस्टडी में लिया है या नहीं? नगर निगम के अधिवक्ता से कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या आप संतुष्ट हैं कि वाकई में लालपुर से नॉनवेज बेचने वाले दुकानदार वेंडर मार्केट में शिफ्ट कर चुके हैं?

कोर्ट ने मौखिक कहा कि रांची नगर निगम को लगातार एक माह तक मेन रोड, लालपुर चौक सहित मुख्य चौक चौराहों पर सड़क से अतिक्रमण हटाने को लेकर अभियान चलाने की जरूरत है। कोर्ट ने यह भी कहा कि कचहरी चौक के पास वेंडर मार्केट बन चुका है तो फिरायलाल चौक के आसपास फुटपाथ पर दुकान नहीं लगनी चाहिए लेकिन हकीकत यह है कि शाम होने के बाद से ही मेन रोड में सड़कों पर फुटपाथ विक्रेता दुकान लगा लेते हैं, जिससे जाम की समस्या प्रतिदिन होती है।

हिन्दुस्थान समाचार/ वंदना/चंद्र प्रकाश