मप्रः मानहानि मामले में दिग्विजय सिंह दोषमुक्त करार, एमपी-एमएलए कोर्ट ने सुनाया फैसला

Digvijay Singh acquitted in defamation case


भोपाल, 12 मार्च (हि.स.)। ग्वालियर की एमपी एमएलए कोर्ट ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ चल रहे मानहानि के मामले में मंगलवार को सुनवाई के दौरान उन्हें दोषमुक्त करार दिया है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान माना कि जिन तथ्यों को आधार बनाकर यह केस दायर किया गया है, उनके हिसाब से मानहानि का दावा चलाए जाने योग्य नहीं है।





गौरतलब है कि दिग्विजय सिंह ने 31 अगस्त 2019 को भिंड प्रवास के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा को लेकर विवादित बयान दिया था। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बजरंग दल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा के कार्यकर्ताओं पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से पैसे लेकर जासूसी करने का आरोप लगाया था। उनके इस बयान को लेकर अधिवक्ता अवधेश सिंह भदौरिया ने दिग्विजय सिंह पर मानहानि का मामला दायर किया था। मंगलवार को ग्वालियर जिला अदालत की एमपी एमएलए कोर्ट में याचिका पर सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने दिग्विजय सिंह को दोषमुक्त कर दिया।

हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश/मयंक