केरल उच्च न्यायालय ने राज्य में 31 जुलाई तक प्रदर्शन और जुलूस पर रोक लगाया कोच्चि, 16 जुलाई (भाषा) केरल उच्च न्यायालय ने राज्य में 31 जुलाई तक सभी तरह के कार्यक्रमों, खास तौर पर विरोध प्रदर्शनों और जुलूसों पर प्रतिबंध लगाया दिया है। सिर्फ उन्हीं आयोजनों को मंजूरी मिलेगी जो पिछले महीने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अथॉरिटी (एनडीएमए) की ओर से जारी दिशानिर्देशों के अनुसार होंगे।

राज्य में कोविड-19 का उल्लंघन करते हुए होने वाले सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन और बड़े जमावड़े पर रोक लगाने के लिए दायर एक याचिका पर विचार करते हुए उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि कोई भी जुलूस और विरोध प्रदर्शन न हो पाए, इसे सुनिश्चत करने के लिए वे सभी निरोधात्मक कदम उठाएं।

बुधवार को जारी आदेश में मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार और न्यायमूर्ति शाजी पी चाली ने कहा कि केरल के मुख्य सचिव और राज्य पुलिस प्रमुख को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई राजनीतिक पार्टी दिशानिर्देशों और अन्य आदेशों का उल्लंघन न करे।

अदालत ने राजनीतिक पार्टियों को निर्देश दिया है कि वे स्थिति के अनुसार काम करें और एनडीएमए की ओर से जारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन करके किसी भी गतिविधि में शामिल होने से खुद को बचाएं।

एक वकील ने याचिका में आरोप लगाया था कि राजनीतिक पार्टियां और उनके सहयोगी संगठन केरल में कोरोना वायरस महमारी को रोकने के लिए लागू दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए विरोध प्रदर्शन आयोजित कर रहे हैं।