धरना-प्रदर्शन, जुलूस और रैली को देखते हुए रांची शहर में दो माह के लिए धारा 144 लागू
In view of the protests, demonstrations, processions
रांची, 12 मार्च (हि.स.)। रांची शहर के कई स्थानों पर दो माह के लिए धारा 144 लगा दी गयी है। सदर एसडीओ उत्कर्ष कुमार ने मंगलवार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा 144 लागू करने का निर्देश दिया है। बताया जाता है कि विभिन्न संगठनों, दलों द्वारा धरना, प्रदर्शन, जुलूस, रैली आदि किये जाने की सूचना को लेकर सदर एसडीओ ने आदेश जारी किया है।
हाल के दिनों में पूर्व में निर्धारित स्थान जाकिर हुसैन पार्क की जगह यह कार्यक्रम राजभवन मुख्य द्वार, मुख्यमंत्री आवास रोड पर भी हो रहे हैं। इस प्रकार के कार्यक्रमों से सरकारी कामकाज में व्यवधान उत्पन्न होने के साथ-साथ यातायात व्यवस्था बाधित होने और विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने तथा शांति भंग होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।
इन स्थानों पर लगाई गयी है धारा 144
- मुख्यमंत्री आवास मोराबादी की चहारदीवारी से 100 मीटर की परिधि में।
- पुराना मुख्यमंत्री आवास कांके रोड की चहारदीवारी से 100 मीटर की परिधि में।
- राजभवन की चहारदीवारी से 100 मीटर की परिधि में (जाकिर हुसैन पार्क को छोड़कर)।
- झारखंड उच्च न्यायालय की चहारदीवारी से 100 मीटर की परिधि में।
- नयी विधानसभा की चहारदीवारी से 500 मीटर की परिधि में।
-प्रोजेक्ट भवन, नेपाल हाउस की चहारदीवारी से 100 मीटर की परिधि में।
हिन्दुस्थान समाचार/ विकास/चंद्र प्रकाश